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हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से हटा निर्माण, सरकारी भवन समेत अटल पार्क व जिम सेंटर पर चला बुलडोजर।

By: दीप मिश्रा संपादक

On: Monday, July 6, 2026 5:44 PM

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निघासन (लखीमपुर खीरी)। तहसील निघासन मुख्यालय के सामने स्थित तालाब की भूमि पर वर्षों से बने सरकारी व सार्वजनिक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई सोमवार को प्रशासन ने की है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से सरकारी भवन को ध्वस्त किया, जबकि अटल पार्क और जिम सेंटर को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे कस्बे में दिनभर चर्चा का विषय बना रहा।
राजस्व अभिलेखों के अनुसार तहसील गेट के सामने निघासन-सिंगाही मार्ग पर स्थित भूमि तालाब के रूप में दर्ज है। इसी स्थान पर लंबे समय पहले सरकारी भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे स्थानीय लोग तहसीलदार आवास के नाम से जानते थे। बाद में नगर पंचायत ने इसी परिसर में अटल पार्क और ओपन जिम सेंटर भी विकसित कर दिया था।

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सूत्रों के मुताबिक, निर्माण के समय ही कुछ लोगों ने तालाब की भूमि पर निर्माण को लेकर आपत्ति जताई थी। मामला बाद में न्यायालय पहुंचा, जहां याचिका के माध्यम से तालाब की मूल भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की गई। सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने प्रशासन को राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप भूमि खाली कराने के निर्देश दिए।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसडीएम राजीव निगम की निगरानी में प्रशासनिक अमला, नगर पंचायत के अधिकारी तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। बुलडोजर की सहायता से सरकारी भवन, अटल पार्क और जिम सेंटर को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा तालाब की भूमि पर बने कुछ पक्के मकानों को भी खाली करने के लिए संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं।
एसडीएम राजीव निगम ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी तथा सभी संबंधित पक्षों के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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