फार्मर रजिस्ट्री: जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड निघासन में बीडीओ जयेश कुमार सिंह फार्मर रजिस्ट्री पर विशेष जोर दे रहे है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कृषकों द्वारा सरकारी योजनाओं का सहज एवं शीघ्र लाभ प्राप्त करने एवं किसानों के अभिलेखों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर रजिस्ट्री आवश्यक है, इसलिए किसान आज ही जन सेवा केंद्र अथवा कृषि विभाग या पंचायत सचिवों से संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री बनवाएं।
फार्मर रजिस्ट्री हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 1. आधार कार्ड
- 2. भूमि से संबंधित दस्तावेज
- 3. आधार लिंक मोबाइल नंवर
फार्मर रजिस्ट्री के लाभ
- 1. विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से प्राप्त करणा।
- 2. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की बिक्री में सरलीकरण।
- 3. फसल नुकसान की स्थिति में वास्तविक क्षति का मुआवजा प्राप्त करने में सुविधा।
- 4. प्रत्येक कृषक की अपनी डिजिटल पहचान।
- 5. पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना का निर्बाध रूप से लाभ प्राप्त करने में सुविधा
महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय रद्द।।
फार्मर रजिस्ट्री कैसे कराएं
बीडीओ निघासन जयेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक फार्मर रजिस्ट्री हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ जनसेवा केंद्र सहायक ऐप सेल्फ ऐप / कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों व पंचायत सचिवों से संपर्क कर अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार करा सकते हैं।
प्रक्रिया
किसान स्मार्ट/डिजिटल एग्रीकल्चर के साथ कृषि के आधुनिक उपायों के प्रति स्वयं जागरूक होकर अपने अभिलेखों की डिजिटल पहचान के रूप में फार्मर रजिस्ट्री आज ही बनवाएं।
इस संबंध में किसी भी समस्या के लिए जनपद में उप कृषि निदेशक से संपर्क करें।


















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