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फावड़े से बेटे की हत्या करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार, पैरोल पर आया था जेल से बाहर।

By: दीप मिश्रा संपादक

On: Tuesday, August 18, 2026 10:15 PM

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लखीमपुर खीरी। निघासन कोतवाली क्षेत्र के पुरैना गांव में बेटे रोशन लाल की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता लालता प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
बताया जाता है कि शनिवार शाम पुरैना गांव में लालता प्रसाद और उसके बड़े बेटे रोशन लाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि आरोप है कि लालता प्रसाद ने फावड़े से रोशन के सिर पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से रोशन जमीन पर गिर पड़ा।
परिजन घायल रोशन को तत्काल उपचार के लिए निघासन सीएचसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई।

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पत्नी के आरोपों से सामने आया विवाद का दूसरा पहलू

घटना के बाद मृतक की पत्नी मौसमी ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर लालता प्रसाद की उस पर गलत नजर थी। उसके मुताबिक, खाना देने के दौरान ससुर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था। इसकी शिकायत उसने अपने पति रोशन से की थी। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। मौसमी का आरोप है कि विवाद के दौरान लालता प्रसाद ने पहले रोशन के सिर पर फावड़े से वार किया। इसके बाद जब रोशन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा तो आरोपी ने कथित तौर पर उसका पीछा कर दोबारा हमला किया।

हत्या के मामले में पहले भी हो चुकी है सजा

पुलिस के अनुसार, लालता प्रसाद का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह पूर्व में हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है और वर्ष 2008 में न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2022 में वह पैरोल पर जेल से बाहर आया था।
निघासन कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण सिंह ने बताया कि रोशन लाल की हत्या के मामले में आरोपी पिता लालता प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से वारदात में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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