लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी बेटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें 25 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। आशीष मिश्रा ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर बताया था कि उनकी बेटी की परीक्षाएं हैं, जिसके चलते उनका लखीमपुर खीरी जाना आवश्यक है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित अवधि के लिए उन्हें जिले में जाने की इजाजत प्रदान की।
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गौरतलब है कि आशीष मिश्रा पर केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाहन चढ़ाने का गंभीर आरोप है। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देते हुए स्पष्ट किया है कि यह राहत सीमित अवधि के लिए है और इससे मामले की सुनवाई या जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आशीष मिश्रा पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र है और तिकुनिया हिंसा से पहले विधानसभा निघासन में सक्रिय होकर भाजपा से राजनीति करते थे।
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