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गन्ना समितियों में अनुशासनहीनता पर गन्ना आयुक्त सख्त, दो अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस।।

By: दीप मिश्रा संपादक

On: Wednesday, October 22, 2025 1:37 PM

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लखनऊ। प्रदेश की आयुक्त, गन्ना एवं चीनी तथा निबन्धक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियाँ, उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष, सहकारी गन्ना विकास समिति लि., स्याना जिला-बुलन्दशहर द्वारा गन्ना आयुक्त को मिलकर एक पत्र दिया गया, जिसमें 11 क्रयकेन्द्रों को गत पेराई सत्र से इतर अन्य मिल को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया, इसके विपरीत उक्त क्रयकेन्द्रों के गन्ना कृषक सदस्यों द्वारा गन्ना आयुक्त के समक्ष यह शिकायत की गयी कि चेयरमैन द्वारा दूषित मंशा से गन्ना कृषक सदस्यों के हितों के विपरीत गत पेराई सत्र से इतर अन्य चीनी मिल के पक्ष में गन्ना आवंटन का प्रस्ताव लिखवाया गया है। फील्ड के अधिकारियों द्वारा भी उक्त कार्यवाही की पुष्टि करते हुए वस्तुस्थिति गन्ना आयुक्त को संज्ञानित करायी गयी। अध्यक्ष, गन्ना समिति, स्याना का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया गन्ना समिति, स्याना की उपविधि संख्या: 04 (अ) (3) (6) व उपविधि संख्या:04 (ब) (3) में वर्णित प्रावधानो के प्रतिकूल पाये जाने पर आयुक्त एवं निबन्धक द्वारा उन्हें उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-38 के अन्तर्गत 15 दिवस के अन्दर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।
गन्ना आयुक्त/निबन्धक द्वारा यह भी बताया गया कि अध्यक्ष, गन्ना समिति, मोदीनगर द्वारा समिति कार्यालय में स्थित अपने कक्ष में गन्ना समिति के एक कर्मचारी को बुलाकर उसके साथ अभद्रता की गई तथा उनके साथी द्वारा उस कर्मचारी पर हाथ भी उठाया गया। निबन्धक द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक जाँच करायी गयी एवं जाँच में अध्यक्ष द्वारा उक्त कृत्य की पुष्टि हुई। चेयरमैन द्वारा किया गया उक्त कृत्य गन्ना समिति, मोदीनगर की उपविधि संख्याः 10 (आ) (2), (4) में वर्णित प्रावधानो के प्रथम दृष्टया प्रतिकूल पाये जाने पर गन्ना आयुक्त/निबन्धक द्वारा अध्यक्ष, गन्न्ना समिति, मोदीनगर को उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 27 व 38 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है।
निबन्धक द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति एवं कार्य संस्कृति में अनुशासन का अनुसरण किया जा रहा है। यदि किसी भी समिति अधिकारी, कर्मचारी, अध्यक्ष, संचालक सदस्य, प्रतिनिधि, साधारण सदस्य आदि की संलिप्तता भ्रष्टाचार, कदाचार, राजकीय कार्यों के सम्पादन में बाधा उत्पन्न करने वाली अथवा कार्य संस्कृति को दूषित करने वाली पायी गयी, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अवश्य की जायेगी, जिससे अनुशासन बना रहे।

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