इस मामले को लेकर एसडीएम की कुर्सी तक हुई नीलाम, कुछ नही कर पाए अधिकारी।

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अजब गजब: 2011 में गुना-सिरोंज हाईवे के निर्माण में कुछ किसानो की भूमि अधिगृहित की गयी थी। जिसके एवज में शासन द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि पर्याप्त नहीं होने के कारण किसानो ने कलेक्टर के पास 18 किसानो ने अपील की।
मार्च 2023 कोर्ट ने फैसला सुनाया की किसानो को SDM द्वारा उनकी राशि ब्याज सहित दी जाए। साल बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं मिलने पर किसान फिर कोर्ट पहुँच गए। जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया की किसानो की मुआवजा राशि SDM की चल सम्पति को कुर्क करके दी जाए। मामला मध्यप्रदेश की तहसील विदिशा में तैनात एसडीएम से संबंधित है।

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

पत्रकारिता जगत में एक ऐसा नाम जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है।

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