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इस मामले को लेकर सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, 10 साल कैद की सजा।

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लखनऊ: शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को 10 साल के कठोर कारावास और 14 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
उनके साथ ही उनके करीबी बरेली निवासी ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद की सजा सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में छह लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोनों आरोपियों को बुधवार को रामपुर की एमपी- एमएलए सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम छह दिसंबर 2016 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा।
आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना, चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का नाम शामिल करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

पत्रकारिता जगत में एक ऐसा नाम जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है।

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