लखीमपुर खीरी। थाना मझगई पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत की गई कार्यवाही के अन्तर्गत अपराध से अर्जित लगभग 21 लाख रूपये कीमत का एक पक्का मकान तथा करीब 30 हजार रूपये कीमत की एक मोटर साइकिल कुर्क की गयी।
शुक्रवार को गिरोहबन्द अधि0 थाना निघासन के अभियुक्तगण बहादुर पुत्र छेदा व सोनू पुत्र खिलाड़ी निवासी ग्राम दीदारू टांडा मजरा धर्मापुर के विरूद्ध धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा वाद संख्या 2788/2024 सरकार बनाम बहादुर में अभियुक्त बहादुर पुत्र छेदा निवासी ग्राम दीदारू टांडा का 0.020 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित एक पक्का मकान जिसकी कीमत करीब 21 लाख रूपये है व वाद संख्या 2787/2024 सरकार बनाम सोनू में अभियुक्त सोनू पुत्र खिलाड़ी की एक मोटर साइकिल कीमती लगभग 30 हजार रूपये को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत बुधवार को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सम्पत्तियो का प्रसाशक तहसीलदार निघासन को नियुक्त किया गया। उपरोक्त अभियुक्तगण गौकशी के अपराधों को संगठित रूप से करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनसे जुडे हुए तथा अन्य व्यक्तियो के जो इस तरह के अपराधों में संलिप्तत है, के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।
डीएम के आदेश पर गौकशी जैसे अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्त का मकान हुआ कुर्क।
By दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक
Published on: