लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को पैसा देने के नियमों का सरलीकरण कर दिया है। निकाय स्तर पर चयनित होने वाले पात्रों को अब सीधे राज्य मुख्यालय से उनके खाते में पैसा दिया जाएगा।
मुख्यालय पहले जिलों को पैसा देता था, इसके बाद स्थानीय स्तर पर पात्रों के खाते में पैसा दिया जाता था। इसके चलते पैसा मिलने में काफी समय लग जाता था। प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए नगर विकास अभिकरण (सूडा) को निर्देश भेज दिया है, ताकि बदली गई व्यवस्था के आधार पर पात्रों को पैसा दिया जा सके।
पहली किस्त 15 दिन के अंदर दी जाएगी
पहली किस्त कार्यवृत्त जारी होने के बाद 15 दिनों में दी जाएगी। फाउंडेशन स्तर तक काम पर दूसरी किस्त 30 दिनों में दी जाएगी। इसके 30 दिन में लिंटर स्तर पर तीसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा। रूफ लेवल तक काम होने पर 50 दिन और निर्माण पूर्ण होने पर 90 दिन में पैसा दिया जाएगा।