प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। पीएमकेएमवाई का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास बुढ़ापे में अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं होती है और इसके परिणामस्वरूप आजीविका के नुकसान की स्थिति में उन्हें सहारा मिलता है। इस योजना के तहत, पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, कुछ अपवाद खंडों के अधीन, 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है।
लाभार्थी को 29 वर्ष की औसत प्रवेश आयु पर 100 रुपये प्रति माह का अंशदान करना होगा। केंद्र सरकार भी पेंशन फंड में समान राशि का अंशदान करेगी।
यह योजना 2019 में लागू की गई थी और चूंकि नामांकन की अधिकतम आयु 40 वर्ष है और नामांकित किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। इसलिए, योजना का लाभ न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के बाद ही उपलब्ध होगा।
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योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस योजना के लिए पात्रता शर्तें
- छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या इससे कम जमीन है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता करदाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है।
ऑनलाइन तरीका
इस योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
वेबसाइट जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स भरकर फॉर्म जमा कर दें।
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