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तिकुनिया कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू को दी जमानत, दिया यह आदेश।

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लखीमपुर खीरी: तिकुनिया कांड मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की आशीष मिश्रा मोनू को जमानत के बाद दिल्ली या लखनऊ में ही रहना होगा।
बताते चलें की 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान तिकुनिया में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसमे थार गाड़ी से कुचलने पर आठ लोगों की मौत हो गई थी। इससे पूर्व में इस मामले के आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी गई थी। मगर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष को जमानत दे दी है। इस दौरान पीठ ने कहा है सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को अंतिम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। अधिनस्थ अदालत को सुनवाई की समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है।

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक

पत्रकारिता जगत में एक ऐसा नाम जो निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है।

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1 thought on “तिकुनिया कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू को दी जमानत, दिया यह आदेश।”

  1. एक बात ये लिखी है इसमें कि थार से कुचलने पर 8 लोगो की मौत हो गयी बिल्कुल गलत 4 लोगो को आन्दोलन में बैठे किसानो के नाम वाले कुछ बहरूपियो ने पीट पीट कर मार डाला था जिसके पुख्ता साक्ष्य भी है

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