लखनऊ: पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से गरीब परिवार की बेटियों को शादी अनुदान की धनराशि दी जाती है। अनुदान की पात्रता के लिए अब आय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे अब और लाभार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। आवेदक की आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण ने आदेश जारी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लखीमपुर खीरी के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय सागर ने बताया कि आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में रुपये एक लाख वार्षिक निर्धारित की गई है। इससे पहले यह सीमा 56,460 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक आय सीमा 46,080 प्रतिवर्ष निश्चित थी। अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए एक लाख वार्षिक आय निर्धारित की गई है। आवेदन शादी से 90 दिन पहले व 90 दिन बाद में किया जा सकता है।
गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सरकार के द्वारा अब मिलेगी इतने रुपयों की मदद।
By दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक
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