नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न की वजह से गर्भवती हुई 14 साल की लड़की को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत दी है। इस नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट से अपने 28 हफ्ते (7 महीने) की गर्भवस्था को समाप्त करने की इजाजत मांगी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे गर्भपात की इजाजत दे दी।
14 साल की लड़की ने की 7 माह का गर्भ गिराने की मांग, कोर्ट का बड़ा फैसला।।
By दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक
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