लखनऊ: शासन उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 का पालन सख्ती से कराने के लिए सक्रिय हो गया है।
दहेज पर लगाम लगाने के लिए शासन स्तर से सख्ती शुरू हो गई है। सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी अपनी शादी में अब दहेज नहीं ले सकेंगे। उन्हें शादी के समय का जिक्र करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को यह शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लिया है।
जिले के सबसे बड़े सरकारी सेवा वर्ग से जुड़े शिक्षकों ने इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि वे दहेज नहीं लेंगे और विद्यार्थियों व अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियमावली 2004 के तहत सरकारी कर्मचारियों को देना होगा ये शपथ पत्र।
By दीप शंकर मिश्र"दीप":- संपादक
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